UP Teacher Recruitment 2026 : प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक की नई अर्हताओं में क्या बदला?
«01-Oct-2026
| UP Teacher Recruitment 2026 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित पदों की अर्हताओं में महत्त्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। 12 सितंबर 2026 को प्रकाशित उत्तर प्रदेश राजपत्र (ग़ज़ट) में संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य) की अर्हताओं तथा संबद्ध प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती से संबंधित संशोधित प्रावधान प्रकाशित किये गए हैं। इन संशोधनों में शैक्षिक योग्यता, शिक्षक-प्रशिक्षण योग्यता, शिक्षण अनुभव, आयु तथा TET से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। |

- UP राजपत्र (ग़ज़ट), 12 सितंबर 2026 को प्रकाशित, में दो अलग-अलग अर्हता संशोधन शामिल- एक प्रधानाचार्य के लिये, दूसरा संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापक के लिये
- संशोधन उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अंतर्गत बने परिषद् के विनियमों में किया गया है
- संस्था प्रधान के लिये स्नातकोत्तर (50% अंक) + B.Ed. + न्यूनतम 4 वर्ष शिक्षण अनुभव (कक्षा 9-12) जैसी अर्हताएँ निर्धारित, साथ ही वैकल्पिक अनुभव-आधारित अर्हताएँ भी शामिल
- संबद्ध प्राथमिक अनुभाग (कक्षा 1-5) के T.C. श्रेणी सहायक अध्यापक पदों की हर रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जाएगी - योग्यता: स्नातक + B.T.C./D.El.Ed. + TET
- T.C. प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर B.Ed. अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विशेष प्रावधान
विषय-सूची
- क्यों है चर्चा में
- राजपत्र में क्या संशोधन हुआ
- प्रधानाचार्य के पद के लिये नई अर्हताएँ
- शिक्षण अनुभव व प्रमाण-पत्र से संबंधित प्रावधान
- संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापक के नए नियम
- अभ्यर्थियों के लिये महत्त्वपूर्ण बिंदु
- यह अपडेट किन परीक्षाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है
- FAQs
- अनुशंसित कोर्स
- Drishti Teaching Exams को क्यों चुनें
- निष्कर्ष
क्यों है चर्चा में
उत्तर प्रदेश शासन ने 3 सितंबर 2026 के आदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् के विनियमों के अध्याय-2, विनियम-1 के परिशिष्ट 'क' में प्रधानाचार्य की मौजूदा अर्हता के स्थान पर संशोधित अर्हताएँ स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की, जो 12 सितंबर 2026 के राजपत्र में प्रकाशित हुई। इसके बाद 11 सितंबर 2026 के शासनादेश के आधार पर संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापक पदों की अर्हताओं से संबंधित संशोधन को भी इसी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह अपडेट उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े पदों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिये अत्यंत प्रासंगिक है।
प्रधानाचार्य (संस्था प्रधान) के पद के लिये नई अर्हताएँ
संशोधित प्रावधानों में संस्था प्रधान के पद के लिये विभिन्न शैक्षिक योग्यता और शिक्षण अनुभव आधारित व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं :
- स्नातकोत्तर डिग्री और B.Ed. के साथ शिक्षण अनुभव
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शर्त |
विवरण |
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शैक्षिक योग्यता |
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि |
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प्रशिक्षण योग्यता |
NCTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में B.Ed. |
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शिक्षण अनुभव |
कक्षा 9–12 में प्रवक्ता पद पर न्यूनतम 4 वर्ष या जूनियर हाईस्कूल में प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष |
|
आयु |
30 वर्ष से कम न हो |
- शिक्षण अनुभव के आधार पर वैकल्पिक अर्हता
- इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि
- 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि
- विज्ञान विषय में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के लिये
प्रथम या द्वितीय श्रेणी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा प्राप्ति के बाद क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा।
शिक्षण अनुभव व प्रमाण-पत्र से संबंधित प्रावधान
शिक्षण अनुभव की गणना : प्रशिक्षण से पूर्व का अनुभव, प्रशिक्षण के बाद का अनुभव अथवा दोनों को मिलाकर प्राप्त अनुभव - सभी मान्य। उच्चतर कक्षाओं का अर्थ कक्षा 9 से 12 है और इन कक्षाओं में अध्यापन का अनुभव इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य पद के लिये मान्य होगा।
सहायक अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण योग्यता में छूट : न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष के विशिष्ट शिक्षण अनुभव वाले सहायक अध्यापकों को निर्धारित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा सकती है।
अनुभव प्रमाण-पत्र : सक्षम स्तर से जारी प्रमाण का आशय जनपदीय अधिकारी द्वारा जारी तथा मंडलीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण से है। केंद्रीय विद्यालयों के लिये सक्षम स्तर का आशय क्षेत्रीय अधिकारी से किया गया है। इसलिये अनुभव-आधारित अर्हता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिये केवल अनुभव होना पर्याप्त नहीं - निर्धारित प्रक्रिया से जारी प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है।
संबद्ध प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापक भर्ती के नए नियम
इसी राजपत्र में एक अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापक पद से संबंधित है। ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज एवं हाईस्कूल, जिनसे प्राथमिक अनुभाग संबद्ध हैं और जो उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, उनके संबद्ध प्राथमिक अनुभाग में B.T.C. श्रेणी के सहायक अध्यापक पदों की हर रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जाएगी।
शैक्षिक योग्यता (प्राथमिक अनुभाग, कक्षा 1–5) :
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आवश्यकता |
विवरण |
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शैक्षिक योग्यता |
स्नातक उपाधि |
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प्रशिक्षण योग्यता |
B.T.C. (या समकक्ष) अथवा NCTE-मान्यता प्राप्त D.El.Ed. |
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पात्रता परीक्षा |
UP/केंद्र सरकार द्वारा आयोजित TET में सफलता |
B.T.C. उपलब्ध न होने पर B.Ed. का प्रावधान : B.T.C. प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में B.Ed. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, B.Ed. और B.T.C./D.El.Ed. को समान या सामान्य विकल्प मानना उचित नहीं होगा - राजपत्र में B.Ed. के लिये अलग परिस्थितिजन्य प्रावधान दिया गया है।
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अभ्यर्थियों के लिये महत्त्वपूर्ण बिंदु
- संस्था प्रधान की अर्हता और प्राथमिक अनुभाग के सहायक अध्यापक की अर्हता अलग-अलग प्रावधानों के अंतर्गत हैं
- संस्था प्रधान से संबंधित प्रावधानों में स्नातकोत्तर योग्यता, B.Ed., शिक्षण अनुभव और निर्धारित आयु संबंधी शर्तें शामिल हैं
- कुछ वैकल्पिक अर्हताओं में लंबे शिक्षण अनुभव को भी महत्त्व दिया गया है
- संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के B.T.C. श्रेणी के सहायक अध्यापक पदों की रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान है
- प्राथमिक अनुभाग के लिये B.T.C./D.El.Ed. तथा कक्षा 1–5 के लिये TET से संबंधित अर्हता निर्धारित की गई है
- अनुभव आधारित अर्हता के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा
यह अपडेट किन परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के लिये महत्त्वपूर्ण है
यह संशोधन विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिये प्रासंगिक है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित पदों (जैसे UP PGT/प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य) और संबद्ध प्राथमिक अनुभाग में सहायक अध्यापक पदों की अर्हताओं को समझना चाहते हैं। यह जानकारी UP TET तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, किसी विशिष्ट भर्ती में आवेदन करने से पहले उसका अलग से जारी आधिकारिक विज्ञापन और पद-विशिष्ट पात्रता शर्तें अवश्य देखें।
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